NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट बिहार के ओबीसी (OBC) और ईबीसी (EBC) वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रमाणपत्र सरकारी योजनाओं, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है। इस ब्लॉग में, हम बिहार में NCL सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। जिसे पड़ कर आप असानी NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट खुद ऑनलाइन इसे बना कर सकतें है ।
NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट क्या है? |
सबसे पहले जानते है कि NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट क्या होता है , इसे क्यो बनाना चाहिए । अगर बात करें NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट कि तो यह यह प्रमाणित करता है कि आवेदक ओबीसी वर्ग के उन व्यक्तियों में शामिल है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम है। इसे जाति प्रमाणपत्र के साथ जोड़ा जाता है और इसका उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं ( नौकरी ) में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट के लिए पात्रता |
आवेदक का नाम केंद्र या राज्य सरकार की ओबीसी/ईबीसी सूची में होना चाहिए।
पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि परिवार में माता-पिता उच्च सरकारी पदों पर हैं या अन्य श्रेणियों में आते हैं, तो वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और उन्हें यह प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।
NCL (Non-Creamy Layer) के लिए आवश्यक दस्तावेज |
NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं
शपत पत्र (ऑफलाइन/ऑनलाइन डाउनलोड करें) |
जाति प्रमाणपत्र |
आवेदक और माता-पिता का आय प्रमाणपत्र |
पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि) |
निवास प्रमाणपत्र |
परिवार के मुखिया की वार्षिक आय का विवरण |
दो पासपोर्ट साइज फोटो |
NCL (Non-Creamy Layer) ऑनलाइन प्रक्रिया |
बिहार में NCL सर्टिफिकेट बनवाने के लिए Bihar RTPS (Right to Public Service) पोर्टल का उपयोग किया जाता है ।
- RTPS पोर्टल पर जाएं।
- "Apply for Services" विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करें।
- NCL सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क जमा करें (यदि लागू हो)।
- आवेदन सबमिट करने के बाद, रसीद डाउनलोड करें।
NCL (Non-Creamy Layer) प्रोसेसिंग का समय कितना लगता है |
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